पटना। पटना उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किए जाने पर नाराजगी जताई है और कांग्रेस के सोशल मीडिया पेज से शेयर हुए उस वीडियो को तुरंत हटाने का आदेश दिया है। हाल ही में कांग्रेस के सोशल मीडिया पेज से एक AI-वीडियो साझा किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां को दिखाया गया है।
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वीडियो में पीएम मोदी की मां उनके सपनों में आकर उनसे बातचीत करती नजर आती है। AI वीडियो में मां-बेटे के बीच काल्पनिक बातचीत को प्रस्तुत किया गया है। यह वीडियो सामने आने के बाद से भाजपा लगातार नाराजगी व्यक्त कर रही थी। भाजपा यह आरोप लगा रही है कि कांग्रेस और उसके नेताओं की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के प्रति गाली-गलौच की आदत बढ़ गई है। कांग्रेस पार्टी में महिलाओं के लिए सम्मान का अभाव बताया गया है।
इस वीडियो को शर्मनाक करार देते हुए भाजपा ने कांग्रेस से माफी मांगने की मांग की थी। पद्मश्री मथुराभाई सवानी ने भी इस AI वीडियो पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे अपने पत्र में कहा था कि ऐसी तकनीक का दुरुपयोग हमारे सामाजिक मूल्यों के खिलाफ है और इस तरह के AI वीडियो बनाने के लिए सख्त नियम और कानून बनाने की जरूरत है।

याचिकाकर्ता का कहना है कि सोशल मीडिया-प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन पोर्टलों के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी और उनकी माता के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री फैलाई जा रही है। याचिकाकर्ता की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील संतोष कुमार, संजय अग्रवाल और प्रवीण कुमार ने कोर्ट में आवेदन रखा, साथ ही यह भी आग्रह किया गया है कि संबंधित एजेंसियां सभी पोर्टलों पर इस प्रकार की सामग्री के प्रसार को तुरंत रोके और उसे हटाने की ठोस कार्रवाई सुनिश्चित करें।
उधर हाल ही में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा, बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। इस घटना पर पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने दुख व्यक्त किया, जिसके बाद में कांग्रेस ने टिप्पणी दी कि बीजेपी ने जानबूझकर अपने कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम में भेजकर ऐसी हरकत करवाई है।